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अंबाला में NRI महिला से धोखाधड़ी:₹6.50 लाख हड़पे, जिस जमीन का मालिक नहीं, उसका भी किया सौदा; आरोपी पर केस दर्ज




अंबाला छावनी के महेश नगर थाना क्षेत्र में एक एनआरआई महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लुधियाना निवासी और विदेश में रह रही सुरिंदर कौर को प्लॉट देने के नाम पर ठगा गया है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच के बाद आरोपी अभिषेक मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरिंदर कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यह मामला साल 2015 से जुड़ा है। डिफेंस एन्क्लेव निवासी अभिषेक मलिक ने उनसे गांव बब्याल में 111 वर्ग गज के एक प्लॉट का सौदा किया था। मार्च 2015 में इस प्लॉट की रजिस्ट्री भी करवा दी गई थी, लेकिन आरोपी ने उन्हें मौके पर कब्जा नहीं दिया। महिला को जान से मारने की धमकी दी साल 2023 में जब सुरिंदर कौर ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो अभिषेक ने उनसे समझौता कर लिया। उसने झांसा दिया कि वह बब्याल वाले प्लॉट के बदले गांव बोह में 112 वर्ग गज का दूसरा प्लॉट (नंबर 49) देगा। आरोपी ने इस नई डील के लिए रकम की रसीद भी काट दी। हालांकि, जब रजिस्ट्री और कब्जे की बात आई, तो आरोपी ने मना कर दिया। उसने पीड़िता को अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी अभिषेक मलिक जिस दूसरे प्लॉट का सौदा कर रहा था, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वह उसका मालिक ही नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में प्लॉट का मालिक नहीं मिला आरोपी पीड़िता की शिकायत पर जब एसपी कार्यालय ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी, तो सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राजस्व रिकॉर्ड और हल्का पटवारी की रिपोर्ट ने आरोपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि जिस दूसरे प्लॉट (खसरा नंबर 61//2/2, 61//3, 61//9/1) को देने का इकरारनामा अभिषेक ने किया था, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वह उसका मालिक है ही नहीं। वहीं, पहले वाले प्लॉट की जमीन ‘मालकान मुशतरका’ (साझी जमीन) होने के कारण उस पर कब्जा देना और निशानदेही करना तकनीकी रूप से संभव नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने गवाह हरबंस कौर को भी धोखे में रखकर रजिस्ट्री करवाई थी। BNS की धाराओं में केस दर्ज, पुलिसिया कार्रवाई शुरू आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि अभिषेक मलिक ने पीड़िता से 6.50 लाख रुपए की रकम ऐंठने के बाद न तो प्लॉट दिया और न ही मालिकाना हक। आरोपी जांच में शामिल होने के नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उसकी संलिप्तता और पुख्ता हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अभिषेक मलिक के खिलाफ थाना महेश नगर में मुकदमा नंबर 123, धारा 316(2) और 318(4) BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की अगली कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है, ताकि NRI महिला को इंसाफ मिल सके।



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