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मोहाली में पति पर दहेज प्रताड़ना का केस:महिला का आरोप- शराब पीकर मारता था, सिगरेट से दागकर देता था यातनाएं




मोहाली के ढकोली थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पति शराब पीकर उससे मारपीट करता था और सिगरेट से शरीर के निजी हिस्सों को दागकर यातनाएं देता था। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। ढकोली थाना पुलिस ने महिला के बयान पर उसके पति मीर अरफात अली निवासी जिला अररिया, बिहार के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 85, 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में मूल रूप से जिला संभल, उत्तर प्रदेश की रहने वाली और वर्तमान में किशनपुरा में किराये पर रह रही काजल ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करती है। इसी दौरान उसकी पहचान ठेकेदारी का काम करने वाले मीर अरफात अली से हुई। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों ने 15 मार्च 2026 को आपसी सहमति से विवाह किया। अगले दिन दोनों पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ गए और विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पीड़िता बोली- शादी ने बाद पति ने परेशान करना शुरू कर दिया काजल का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह शराब पीकर मारपीट करता था। इसकी जानकारी उसने पति के चाचा मीर रहमान और भाई मीर अरबाज को दी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने भी दहेज नहीं लाने को लेकर उसे ताने दिए। महिला के अनुसार इसके बाद पति की प्रताड़ना बढ़ गई। महिला ने बताया कि पति सिगरेट से उसके निजी अंगों को दागता था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उसके मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर है और परिवार दहेज देने में सक्षम नहीं है। आरोप है कि 23 मई को पति ने उससे दहेज के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर वह एक मिस्त्री को छोड़ने की बात कहकर बिहार चला गया। बाद में फोन पर उसने कथित तौर पर दहेज का सामान लाने पर ही साथ रखने की बात कही और इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। शनिवार को महिला अपनी बहन के साथ ढकोली थाने पहुंची और शिकायत दी। एएसआई अशोक कुमार ने बयान दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में उसके चाचा और भाई की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



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