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पंचकूला के कालका थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 52 वर्षीय आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2024 में थाना कालका में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी 5 वर्षीय बेटी पड़ोस में खेलने गई थी। वहां किराना दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने बच्ची का यौन शोषण किया। मामला सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ उसकी मेडिकल जांच और काउंसलिंग करवाई। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पंजाब का रहने वाला है आरोपी पुलिस ने मूल रूप से पंजाब निवासी 52 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद निर्धारित समय-सीमा में चालान कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों को कोर्ट के सामने मजबूती से रखा। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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