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मोहाली जिला अदालत ने दो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामलों में उत्तर प्रदेश निवासी देवराज मौर्या को 40 साल की सजा सुनाई है। दोनों मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। ये घटनाएं वर्ष 2025 की हैं। दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, जबकि बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एक साल की कैद की सजा दी गई। दूसरे मामले में भी अदालत ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत 20 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से उप जिला अटॉर्नी हरदीप सिंह रोमाणा ने पैरवी की। दो पॉइंट में समझें, आरोपी ने कैसे बनाया बच्चियों को शिकार जानिए क्या है पॉक्सो एक्ट की धारा-6 कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट प्रितपाल सिंह बासी के अनुसार, पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इसकी धारा 6 गंभीर यौन अपराधों के मामलों में लागू होती है। इसके तहत दोषी को कम से कम 20 साल की कैद से लेकर उम्रकैद और कुछ मामलों में फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
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