![]()
कुरुक्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब 7 साल पुराने मामले में कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप व पोक्सो एक्ट) ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। जिला न्यायवादी जयमल सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने संजू उर्फ जसविंद्र निवासी लाडवा को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। घर के पास से नाबालिग को उठा ले गया था आरोपी जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी 2019 को थाना लाडवा क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके चार बच्चों में सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी, को 10 जनवरी 2019 को आरोपी संजू उर्फ जसविंद्र घर के पास से जबरन उठाकर ले गया। घर लौटने पर पीड़िता ने बताई आपबीती परिजनों ने आरोपी के घर जाकर बेटी को वापस लाया। घर लौटने के बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। डीएसपी ने मामले की जांच मामले की जांच तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) रमेश गुलिया ने की। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसके बयान न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए। जांच पूरी होने के बाद 16 जनवरी 2019 को आरोपी संजू उर्फ जसविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
Source link
कुरुक्षेत्र में रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने ₹1.60 लाख जुर्माना भी लगाया; नाबालिग को किडनैप कर किया था रेप







