![]()
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की 8 साल पुराने मानहानि मामले में बुधवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुखबीर बादल के वकील राजेश राय ने पेशी से छूट की अर्जी दायर करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की छूट मांगी गई। दायर अर्जी में बताया गया कि सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि पारिवारिक कारणों के चलते पंजाब से बाहर है। जिस कारण वो पेशी पर नहीं आ सकते इसलिए उन्हे पेशी से छूट दी जाए। 8 साल पुराने मानहानि मामले से जुड़ा है केस यह मामला वर्ष 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दायर की गई है। शिकायत के मुताबिक, 4 जनवरी 2017 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजिंदर पाल सिंह के आवास पर जाने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया में बयान दिया था। इस बयान में अखंड कीर्तनी जत्था को प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट बताया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बयान से उनके संगठन की छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद मानहानि का केस दायर किया गया। पेश न होने पर जारी हुए थे गैर-जमानती वारंट कोर्ट के आदेश के बावजूद 17 दिसंबर 2025 को सुखबीर बादल पेश नहीं हुए थे। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सख्त कार्रवाई की आशंका के चलते सुखबीर बादल बाद में कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले को रद्द कराने के लिए सुखबीर बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला चंडीगढ़ जिला कोर्ट में ही चल रहा है। पहले भी दे चुके बैठक का हवाला सुखबीर सिंह बादल द्वारा 2 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। आवेदन में अमृतसर में आयोजित पार्टी की अहम बैठक का हवाला देते हुए आज की सुनवाई में पेश होने से छूट मांगी गई थी। आवेदन में यह भी कहा गया था कि अगर सुखबीर बादल बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तो दूर-दराज से आए लोगों को बिना किसी नतीजे के लौटना पड़ेगा। अर्जी में स्पष्ट किया गया कि उनकी गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं है और वह अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का वचन देते हैं।
Source link
मानहानि केस में सुखबीर चंडीगढ़ कोर्ट में नहीं हुए पेश:पंजाब से बाहर होने का दिया हवाला; पहले भी जारी हो चुके गैर-जमानती वारंट






