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पंजाब में मास्टर कैडर की पदोन्नतियां रद्द, हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश



पंजाब के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मास्टर कैडर के शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के 8 जुलाई 2026 के फैसले की अनुपालना में प्रमोशन से जुड़े सभी प्रमुख आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2025 का प्रमोशन नोटिस और वर्ष 2026 में जारी संशोधित प्रमोशन आदेश अब प्रभावी नहीं रहेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशक (सेकेंडरी शिक्षा), पंजाब के अधीन प्रमोशन सेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्णय के मद्देनजर पहले जारी की गई प्रमोशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रद्द किए गए आदेशों के आधार पर आगे कोई प्रशासनिक कार्रवाई न की जाए। विभाग के सहायक निदेशक (प्रमोशन) के हस्ताक्षरों से जारी पत्र के अनुसार, यह निर्णय पूरी तरह न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। शिक्षा विभाग अब प्रमोशन प्रक्रिया को अदालत की ओर से तय कानूनी मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप दोबारा तैयार करेगा। प्रदेश में सैकड़ों शिक्षकों पर पड़ेगा आदेश का असर विभाग के इस फैसले का असर राज्यभर के उन सैकड़ों मास्टर काडर शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिनकी पदोन्नति इस प्रक्रिया के तहत हुई थी या जिनके प्रमोशन लंबित थे। अब इन मामलों की दोबारा जांच और वरिष्ठता, पात्रता तथा अन्य कानूनी पहलुओं के आधार पर समीक्षा किए जाने की संभावना है। इससे नई पदोन्नति सूची तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद नई प्रमोशन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। इसके लिए पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता सूची, सेवा रिकॉर्ड और आरक्षण सहित सभी संबंधित नियमों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके बाद ही संशोधित प्रमोशन सूची जारी किए जाने की संभावना है।



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