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कुरुक्षेत्र में शादी के 12 दिन बाद दुल्हन फरार:पहली मैरिज छिपाई, आधार कार्ड में पिता का नाम बदला; कोर्ट आदेश पर केस




हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में शादी के 12 दिन बाद दुल्हन ससुराल छोड़कर चली गई। आरोप ये भी हैं कि दुल्हन की पहले से ही शादी हो रखी थी। उसने अपनी पहली शादी छिपाने के लिए आधार कार्ड में पति की जगह पिता का नाम दर्ज करवाया। सारा खेल करनाल के मैरिज ब्यूरो के रिश्ता करवाने के बाद शुरू हुआ। साथ ही शादी के एवज में दुल्हे से करीब 4 लाख रुपए खर्च करवाए गए। शादी के बाद दुल्हन माता-पिता से मिलकर वापस अपनी ससुराल आई, लेकिन 4 दिन बाद फरार हो गई। अब पिहोवा कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने फरार दुल्हन, मैरिज ब्यूरो चलाने वाले लोग और दुल्हे की रिश्तेदार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 28 मई को हुई शादी इस्माइलाबाद इलाके के गांव के रहने वाले 34 साल के युवक ने कोर्ट में बताया कि 28 मई 2023 को उसकी शादी करनाल की लड़की से हुई थी। आरोप लगाया कि 9 जून 2023 को उसकी दुल्हन घर छोड़कर चली गई। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की की पहले से ही राजिंद्र कुमार के साथ शादी हो चुकी थी। आधार कार्ड में पति की जगह पिता करवाया युवक ने आरोप लगाया कि पहली शादी छिपाने के लिए दुल्हन के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया गया। उसके पति की जगह पिता का नाम लिखवाया गया। इसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई गई। करनाल के मैरिज ब्यूरो में काम करने वाली उसकी रिश्तेदार ने उसका रिश्ता करवाने की बात कही थी। 3100 रुपए फीस लेकर करवाया रिश्ता रिश्तेदार ने भरोसा दिलाया कि उनकी ब्यूरो की फीस 3100 रुपए भरने के बाद उसका रिश्ता पक्का करवा देंगे। ब्यूरो के संचालक कई लड़के-लड़कियों की शादियां करवा चुके हैं। लड़की पसंद होने पर उनको 2 से 2.50 लाख और शादी का पूरा खर्च उठाने की बात कही गई। 15 मई को पहुंचे घर शिकायत के मुताबिक, आरोपी 15 मई 2023 को आरोपी उसके घर पहुंच गए। यहां शादी की बात पक्की हुई और 22 मई की तारीख तय की गई। इस दौरान अलग-अलग किस्तों में उससे 3,900 रुपए एडवांस, 40 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, डॉक्यूमेंट तैयार कराने के नाम पर 3,100 रुपए और 33 हजार रुपए लिए गए। 28 मई को करवाई शादी 28 मई को उसकी करनाल की लड़की से शादी कराई गई। शादी के बाद उसकी पत्नी अपने माता-पिता से मिलने की बात कहकर चली गई। उसके बाद 5 जून को वापस ससुराल आ गई, लेकिन इसके 4 दिन बाद यानी 9 जून को घर छोड़कर चली गई। उसके बाद उसकी पत्नी लौटकर घर नहीं आई। मैरिज ब्यूरो से मिली धमकी इसके बाद वह अपने भाई और गांव के कुछ लोगों के साथ करनाल मैरिज ब्यूरो पहुंचा। यहां उसने संचालक को पूरी बात बताई और अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी रकम लौटाने की बजाय उसे धमकी देने लगे। आरोप लगाया कि आरोपी शादी के नाम पर अपना गिरोह चलाते हैं। पहले भी इसी तरह की वारदात कर चुके हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर केस दर्ज शिकायतकर्ता ने पहले SP कुरुक्षेत्र को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पिहोवा कोर्ट में केस दायर किया। अब कोर्ट ने इस्माईलाबाद थाना पुलिस को FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। उधर, SHO रामपाल ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस ने IPC की धारा 406, 384, 420, 467, 468, 120-बी और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस का दिया हवाला पिहोवा की कोर्ट ने शिकायत, डॉक्यूमेंट और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के आरोप बनते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने इस्माइलाबाद पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के ‘ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार फैसले के अनुसार FIR दर्ज कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए।



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