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नूंह जिले में 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होगा। इसके तहत, बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बरतने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, उन्हें 1 जुलाई से ईंधन भरवाने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नूंह जिले में वाहन चालकों के बीच हलचल तेज हो गई है और वे अपने वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पीयूसी केंद्रों का रुख कर रहे हैं। वाहन चालकों ने किया फैसले का स्वागत वाहन चालक मुस्तफा, आरिफ और राजेश ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा। इससे वाहन मालिक नियमित रूप से अपने वाहनों की जांच कराएंगे और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी अंकुश लगेगा। पेट्रोल पंप संचालक वकील अहमद ने भी सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके चलते सभी पेट्रोल पंपों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। स्वच्छ पर्यावरण को मिलेगा बल : प्रशासन प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लें। इससे उन्हें ईंधन भरवाने में कोई परेशानी नहीं होगी और स्वच्छ पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त हरियाणा के अभियान को भी बल मिलेगा। यह नियम 1 जुलाई से सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होगा।
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नूंह में बिना PUC वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल:1 जुलाई से लागू होगा नया नियम, सर्टिफिकेट बनवाने को पीयूसी केंद्रों पर लगी भीड़







