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लुधियाना में फर्जी GST बिलिंग कर 5.65 करोड़ हड़पे:करोड़ों की स्क्रैप ठगी में पिता-पुत्र पर केस,बकाया राशि मांगने जान से मारने की धमकी




लुधियाना में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी और जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया है। थाना साहनेवाल की पुलिस ने कॉलेज रोड निवासी कारोबारी महेश गुप्ता और उनके बेटे प्रियंक गुप्ता के खिलाफ 5.65 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी, फर्जी बिलिंग और जीएसटी लाभ लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने विभिन्न फर्मों से करोड़ों रुपये का स्क्रैप आयरन खरीदा, लेकिन भुगतान नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने वास्तविक आपूर्ति से अधिक के फर्जी बिल तैयार कर कथित तौर पर अवैध तरीके से जीएसटी लाभ हासिल किया। पुलिस को सौंपे गए लेजर रिकॉर्ड, बिल और लेनदेन दस्तावेजों में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अब फर्जी जीएसटी बिलिंग नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मंडी गोबिंदगढ़ निवासियों ने की शिकायत
मंडी गोबिंदगढ़ निवासी माधव भारती और अनमोल मित्तल की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में बताया गया कि आरोपियों ने एक ब्रोकर के माध्यम से तीन फर्मों से अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच बड़ी मात्रा में स्क्रैप आयरन खरीदा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि माल प्राप्त करने के बावजूद आरोपियों ने 5 करोड़ 65 लाख 27 हजार 592 रुपये का भुगतान रोक रखा था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह मामला केवल भुगतान न करने तक सीमित नहीं है। आरोप है कि महेश गुप्ता और प्रियंक गुप्ता ने वास्तविक माल आपूर्ति से अधिक राशि के फर्जी बिल तैयार किए। इन कथित फर्जी बिलों के आधार पर उन्होंने लेनदेन का आंकड़ा बढ़ाकर दिखाया और जीएसटी प्रणाली का दुरुपयोग करते हुए अनुचित लाभ लेने की कोशिश की। बकाया राशि मांगने पर जान से मारने की दी धमकी शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने बकाया राशि की मांग की तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं। इसके बाद मामले की जांच सीआईए स्टाफ को सौंपी गई। वित्तीय रिकॉर्ड, बिल और लेजर स्टेटमेंट की जांच के बाद पुलिस को प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के पर्याप्त सबूत मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर 23 जून को पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना की मंजूरी के बाद सहनेवाल थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना साहनेवाल के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर दलवीर सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और जांच के दौरान अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महेश गुप्ता का नाम इससे पहले जनवरी में उनकी फैक्टरी में पिघला लोहा गिरने से आठ मजदूरों के झुलसने के मामले में भी सामने आया था। 3,089 करोड़ के फर्जी GST घोटाले में भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले 19 जून को जमालपुर थाना पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर 3,089.57 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में फर्जी जीएसटी इनवॉयस, बोगस फर्मों और संदिग्ध बैंक खातों के जरिए धन के लेनदेन का खुलासा हुआ था। ईडी के अनुसार आरोपियों ने फर्जी कारोबारी संस्थाओं के माध्यम से बड़ी रकम को विभिन्न खातों में घुमाया और बाद में एपीएमसी खातों के जरिए भारी नकद निकासी कर आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत टीडीएस देनदारी से बचने का प्रयास किया।



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