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गुरुग्राम में अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी:निगम कमिश्नर बोले-खतरनाक नस्ल के डॉग को घुमाने मालिक जाएगा, लापरवाही पर कार्रवाई होगी




गुरुग्राम में नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने ताजा दिशा निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। अब नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी के पास पहले से डॉग है तो उसे भी अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नगर निगम ने यह निर्णय बढ़ती डॉग-बाइट की घटनाओं और सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के अनियंत्रित घूमने की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। पिछले कुछ समय से बिना पंजीकरण कुत्ते पालने और नियमों की अनदेखी से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है। नागरिकों की सुरक्षा, स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। हर साल रिन्यू करवाना होगा जारी आदेशों के तहत, पालतू कुत्तों के मालिकों को पंजीकरण के साथ-साथ समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी कराना होगा। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पालतू कुत्तों को हर समय मालिक के नियंत्रण में रखना होगा। सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट और बाजारों में उन्हें खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। घर से बाहर ले जाते समय कुत्ते को पट्टे से बांधना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कुत्ते के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित मालिक की होगी। रेबीज सहित सभी आवश्यक टीकाकरण समय पर कराना भी अनिवार्य किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी इसके लिए नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ पहचान पत्र, कुत्ते का फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। खतरनाक नस्लों के लिए विशेष प्रावधान नगर निगम ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित खतरनाक एवं आक्रामक नस्लों के कुत्तों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता, मास्टिफ सहित अन्य चिन्हित नस्लें शामिल हैं। ऐसे कुत्तों के मालिकों को तत्काल पंजीकरण कराने, हमेशा नियंत्रण बनाए रखने, पट्टा एवं मुँह पर सुरक्षा कवर (मज़ल) का उपयोग करने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले पालतू पशु मालिकों के विरुद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) उपविधि, 2008 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों को निर्देश दिए इस बारे में निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी डॉग का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाएं। डॉग लवर से भी अपील है कि वे नियमों के तहत अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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