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पटियाला के शंभू थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में पंजाब वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की 96 बीघे से अधिक जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। आरोप है कि जमीन की पैमाइश कराकर लौट रहे दिल्ली के लीज धारक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। शिकायत के अनुसार गांव रामनगर, तहसील राजपुरा स्थित संबंधित जमीन को 29 मई 1971 को भारत सरकार की गजट अधिसूचना के तहत पंजाब वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया था। वक्फ बोर्ड ने 23 जुलाई 2024 को कुल 96 बीघा 13 बिस्वा जमीन में से करीब 80 बीघा जमीन ताबिश नासिर को साल 2024-25 के लिए पट्टे पर आवंटित की थी। इसके लिए उन्होंने 6.65 लाख रुपए अपफ्रंट चार्ज, 25,500 रुपए लीगल चार्ज और 1.14 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाए थे। घेराबंदी के लिए तार और खंभे लगवाए थे एफआईआर के मुताबिक, पट्टा मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने करीब 15 से 20 दिन पहले जमीन की घेराबंदी के लिए तार और खंभे लगवाए थे। पीड़ित के अनुसार वे दिल्ली में रहते हैं और हर 2-3 महीने में जमीन की देखरेख के लिए पंजाब आते हैं। लगभग 15-20 दिन पहले जब वे मौके पर पहुंचे, तो पाया कि आरोपियों ने लगाए गए सभी खंभे और कंटीली तारें उखाड़ दी थीं। इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड से की गई, जिसके बाद बोर्ड अधिकारियों ने तहसीलदार राजपुरा से पैमाइश की मांग की। 22 जून 2026 को फील्ड कानूनगो, वक्फ बोर्ड स्टाफ और पंजाब पुलिस की मौजूदगी में जमीन की सरकारी निशानदेही करवाई गई। ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उनकी टीम दोबारा खंभे लगाने लगी, तो करनैल सिंह (ASI, पंजाब पुलिस), उसकी पत्नी, सत्तार मोहम्मद, लाल दीन शाह, बलवीर खान, सलीम शाह और अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज की गई। जमीन खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। जैसे ही दोबारा खंभे लगाने शुरू किए, आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। एएसआई और उसके साथियों ने हम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जाते-जाते आरोपी धमकी देकर गए कि अगर दोबारा इस जमीन पर दिखाई दिए, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज शंभू थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी पीड़ित की शिकायत पर पंजाब पुलिस के एएसआई जरनैल सिंह उर्फ अनवर शाह, उसकी पत्नी, सतार मोहम्मद, लाभ दीन शाह, बलवीर खान, सलीम शाह और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं 351(3), 303(2), 329(3), 324(5), 191(2) और 126(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी पुलिस विभाग से ही क्यों न हो। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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पंजाब में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की कोशिश:दिल्ली का लीज धारक बोला- बाउंड्री तोड़ी, ASI लगा था ट्रैक्टर चढ़ाने







