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चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के तहत बदलाव करते हुए सरकारी स्कूलों में चल रही वोकेशनल स्ट्रीम को समाप्त कर दिया है। नए सत्र से 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अलग से वोकेशनल स्ट्रीम में दाखिला नहीं लेंगे। अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय के छात्र भी अपनी पढ़ाई के साथ किसी एक वोकेशनल सब्जेक्ट का चयन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था पहली बार 11वीं कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में लागू की है। इसके तहत विद्यार्थियों को अपने संकाय के चार मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त वोकेशनल विषय चुनना होगा। 11वीं में 4 मेजर और 1 वोकेशनल विषय नई व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स संकाय में चार मेजर विषयों का चयन करेंगे। इसके अलावा पांचवें विषय के रूप में कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकेंगे। हालांकि फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ड्राइंग, पंजाबी और हिंदी इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कौशल आधारित विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। स्कूल चुनते समय करना होगा विषयों का चयन 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों को स्कूल के साथ-साथ विषयों का चयन भी करना होगा। छात्र केवल उन्हीं विषयों का चयन कर सकेंगे, जो संबंधित स्कूल में उपलब्ध होंगे। विषयों की जानकारी विभाग द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आर्ट्स संकाय में 25 नए सेक्शन जोड़े वोकेशनल स्ट्रीम समाप्त होने के बाद उसकी 1755 सीटों को आर्ट्स और साइंस संकाय में समायोजित किया गया है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में कुल सीटों की संख्या 13,875 से बढ़कर 13,920 हो गई है। विभाग ने आर्ट्स संकाय में 25 नए सेक्शन जोड़े हैं, जबकि मेडिकल और नॉन-मेडिकल संकाय में प्रति सेक्शन विद्यार्थियों की संख्या 55 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। पिछले सत्र में सरकारी स्कूलों में सीटों का गणित साइंस : 3,080 सीटें कॉमर्स : 1,980 सीटें आर्ट्स : 7,060 सीटें वोकेशनल : 1,755 सीटें नए सत्र में सीटों की गणित मेडिकल : 1,080 सीटें नॉन-मेडिकल : 2,380 सीटें कॉमर्स : 1,980 सीटें आर्ट्स : 8,880 सीटें
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चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल स्ट्रीम खत्म:अब सभी छात्रों को चुनना होगा एक अन्य सब्जेक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बदलाव







