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हरियाणा में पासपोर्ट NOC के नियम हुए सख्त:अधूरे दस्तावेज भेजने वाले कॉलेजों पर होगी सख्ती; कोर्ट केस छिपाया तो नहीं मिलेगी एनओसी




हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सख्त हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पूर्ण जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के कोई भी आवेदन मुख्यालय नहीं भेजा जाएगा। विभाग को लगातार ऐसे मामले मिल रहे थे जिनमें अधूरे दस्तावेजों और अपूर्ण सूचनाओं के साथ NOC के आवेदन भेजे जा रहे थे। इससे फाइलों के निस्तारण में देरी होने के साथ अनावश्यक पत्राचार भी बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को विस्तृत चेकलिस्ट जारी कर दी है। अब जानिए पासपोर्ट एनओसी की प्रक्रिया व नियम… मुख्यालय ने प्राचार्यों को दी चेतावनी विभाग ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि चेकलिस्ट के अनुसार पूरी तरह जांचे-परखे आवेदन ही मुख्यालय भेजे जाएं। अधूरे या त्रुटिपूर्ण मामलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से NOC जारी करने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और विवादमुक्त बनेगी।



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