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हनीट्रैप में फंसाने वाले दोषियों को 10 साल की कैद:हिसार कोर्ट ने ₹50-50 हजार का लगाया जुर्माना, कार लेकर हुए थे फरार




हिसार में हनीट्रैप के जरिए कार लूटने मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंगलेश चौबे की कोर्ट ने जींद निवासी मनीष और गुरमीत पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 5 जुलाई 2021 का है। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर एक युवती सहित 5 लोगों के खिलाफ अपहरण, फिरौती, लूटपाट और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया था। पीड़ित ने बताया था कि वह ऑटो मार्केट में अपना दफ्तर चलाता है और उसकी एक युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से जान-पहचान हुई थी। सोशल मीडिया से जरिेए हुई युवती से पहचान घटना वाले दिन युवती ने पीड़ित को नागरिक अस्पताल मोड़ पर बुलाया। वहां से दोनों एक होटल में गए और उनके बीच संबंध बने। कुछ समय बाद वे कार में सवार होकर बरवाला चुंगी की ओर जा रहे थे। उल्टी आने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई रास्ते में युवती ने उल्टी आने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई। इसी दौरान दो अन्य गाड़ियां वहां आकर रुकीं और चार युवक जबरन पीड़ित की कार में बैठ गए। आरोपियों ने पीड़ित से उसका पर्स छीन लिया, जिसमें करीब पांच हजार रुपए थे। आरोपियों ने 30 लाख की मांगी फिरौती इसके बाद आरोपी पीड़ित को अलग-अलग स्थानों पर घुमाते रहे और उससे 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपियों ने पीड़ित से उसके परिजनों को फोन भी करवाया। बाद में 5 लाख रुपये देने की बात कहकर उसे उसके दफ्तर ले जाया गया, लेकिन परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आरोपी कार लेकर हुए फरार इसी बीच आरोपी पीड़ित की कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।



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