spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:लंबित मामलों का आपसी समझौते से होगा निपटारा, जज बोले-समय और धन की बचत




सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित पात्र मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर त्वरित, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रचेता सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक परिसर सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखौंदा में लगातार प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्री-लोक अदालतों में ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है जिनका समाधान आपसी समझौते से संभव है। साथ ही, पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ‘समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होगा’ प्रचेता सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी, सरल और सुलभ माध्यम है। यहां समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। डीएलएसए सचिव प्रचेता सिंह ने आमजन से अपील की है कि जिन व्यक्तियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। वे अपने मामलों को प्री-लोक अदालत अथवा 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं, ताकि उनके मामलों का शीघ्र, सरल, कम खर्च और आपसी सहमति के आधार पर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।



Source link

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Popular Articles