पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना की एक सिविल अदालत की फाइल से महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रति गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने लुधियाना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तीन महीने के भीतर मामले की विस्तृत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि न्यायिक रिकॉर्ड से दस्तावेज कैसे गायब हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसी लापरवाही की अनदेखी नहीं की जा सकती। 4 प्वाइंट में पढ़ें क्या है पूरा मामला:- रिपोर्ट की प्रति न्यायिक फाइल से गायब सुनवाई के दौरान गुरुद्वारे ने अदालत को बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति न्यायिक फाइल से गायब हो गई है। इसके बाद निचली अदालत ने वादी को दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य या मूल प्रति से साबित करने की अनुमति दी और दस्तावेज गायब होने की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजने के निर्देश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया है।
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