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पंजाब सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि इस अवधि में रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना अब बढ़े हुए अनुमानित महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर की जाएगी। इससे पात्र कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक राशि मिलेगी। हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई के लिए तय की है। यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्त विभाग की 6 जुलाई को जारी अधिसूचना अदालत में पेश की, जिसे हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। सरकार ने कर्मचारियों के हक में फैसला सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना अब तक 17 प्रतिशत डीए के आधार पर की जा रही थी। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि कम मिली। इसी को देखते हुए सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को बढ़े हुए नोटशनल डीए का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की अधिक राशि मिल सके। 3महीने में मिलेगा लाभ सरकार ने सभी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित गणना के आधार पर पात्र कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियम और पहले से लागू अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
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पंजाब सरकार ने रिटायर्ड कर्मियों को दी राहत:ग्रेच्युटी-लीव इनकैशमेंट का मिलेगा लाभ; बढ़े अनुमानित DA के आधार पर होगी नई गणना







