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पंचकूला में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:50 हजार रुपए जुर्माना लगाया, करना चाहता था दूसरी शादी, प्रताड़ित किया




पंचकूला की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने यह फैसला सुनाया। दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि, 13 जनवरी 2023 की रात पुलिस चौकी सेक्टर-19 को अभयपुर क्षेत्र में मूल रुप से बिहार निवासी एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका के परिजनों के पंचकूला पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की गई। संतान न होने पर करता था पत्नी को प्रताड़ित जांच के दौरान मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का विवाह लगभग चार वर्ष पहले हुआ था। संतान न होने के कारण उसका पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था और इसी वजह से अपनी पत्नी के साथ लगातार झगड़ा करता था। इस शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-20 में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीन ऑफ क्राइम टीम से वैज्ञानिक जांच करवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और तकनीकी जांच के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।



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