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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल कैद:जींद कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना, फोन पर अश्लील बातें करता था




जींद में नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने आरोपी विक्की को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी विक्की भिवानी के हेतमपुरा गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, उचाना थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़ित लड़की की मां ने दी शिकायत में कहा गया था कि आरोपी विक्की कुछ समय से उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और फोन पर अश्लील बातें करता है। विरोध करने पर आरोपी लड़की को भगा ले जाने की धमकी देता है। इन धमकियों के कारण पीड़िता और उसका परिवार भयभीत था। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए साक्ष्य मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ धारा 354D, 509, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), जींद ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, धारा 506 IPC के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को समाज में महिलाओं और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति एक मजबूत संदेश माना जा रहा है कि ऐसे अपराधों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।



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