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चंडीगढ़ में लेखिका मधु किश्वर पर FIR:सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप; संवैधानिक पद की छवि खराब करने की कोशिश




चंडीगढ़ में सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई 19 अप्रैल को मिली एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया और उसमें अश्लील व भ्रामक शब्द जोड़कर पेश किया। इससे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई और समाज में भ्रम फैलाया गया। ट्रैवल व्लॉगर का निकला असली वीडियो पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल किया गया वीडियो असल में एक ट्रैवल व्लॉगर का है। उसकी पत्नी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नियमित रूप से ऐसे वीडियो शेयर करती है। यही वीडियो वहां से लेकर गलत तरीके से एडिट और गलत पहचान के साथ सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पुलिस ने मामले में संबंधित महिला, उसके पति (ब्लॉगर) और वीडियो में नजर आ रही एक अन्य महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैलाया गया। सोची-समझी साजिश के आरोप शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। आरोप है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसमें अश्लील शब्द जोड़कर वायरल किया गया, ताकि संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और माहौल खराब हो। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353 और 356 के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और 67 भी लगाई गई हैं। सेक्टर-26 थाना पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और किस स्तर पर यह सामग्री फैलाई गई। पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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