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गुरदासपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को:बैंक रिकवरी, पानी की आपूर्ति व श्रम विभाग से जुड़े मामलों के समाधान पर रहेगा फोकस




डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, गुरदासपुर की एक महत्वपूर्ण तिमाही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीखों का ऐलान किया गया। इस बैठक के दौरान घोषणा की गई कि जिले की सभी अदालतों में अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, गुरदासपुर, दिलबाग सिंह जोहल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह सहित विभाग के सभी प्रशासनिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चेयरमैन श्री दिलबाग सिंह जोहल ने अप्रैल 2026 से जून 2026 तक की अवधि में अथॉरिटी द्वारा चलाई गई विभिन्न कानूनी गतिविधियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। इन मामलों का मौके पर ही होगा निपटारा चेयरमैन दिलबाग सिंह जोहल ने बताया कि 12 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जिले की सभी सिविल और आपराधिक अदालतों में एक साथ शुरू होगी। इस लोक अदालत में आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से निम्नलिखित मामलों की सुनवाई की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगा। आपराधिक कंपाउंडेबल मामले और चेक बाउंस के केस। बैंक रिकवरी और लोन से संबंधित मामले। मोटर दुर्घटना दावा और पारिवारिक/वैवाहिक विवाद। श्रम संबंधी विवाद, जल आपूर्ति और बिजली बिल से जुड़े मामले। प्री-लिटिगेटिव मामलों पर भी रहेगा जोर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न केवल अदालतों में लंबित मामलों को सुना जाएगा, बल्कि प्री-लिटिगेटिव मामलों (अदालत में जाने से पहले के विवाद) जैसे बैंक रिकवरी, पानी की आपूर्ति और श्रम से संबंधित मामलों को भी आपसी समझौते के जरिए मौके पर ही निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अथॉरिटी ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबे समय से लंबित वादों का निपटारा कराने के लिए इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।



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