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कैथल में पकड़े सब्सिडी वाले खाद के 600 बैग:ट्रक में कर रहे थे तस्करी, पंजाब व यमुनानगर के आरोपी पकड़े




कैथल में सीवन थाना पुलिस ने बड़े खाद तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा है। आरोपी ट्रक में खाद की तस्करी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 600 कट्टे कृषि योग्य सब्सिडी वाली यूरिया खाद मिली। ट्रक पकड़कर ड्राइवर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जोगा सिंह निवासी समाना पंजाब और आसिफ अली निवासी यमुनानगर के रूप में हुई है। दोनों ट्रक में लदी यूरिया से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज पेश नहीं कर सके। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान ट्रक रुकवाया सीवन थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि पुलिस टीम गांव गोहरा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पंजाब नंबर के ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक में IFFCO की 600 बोरियां कृषि योग्य सब्सिडी वाली यूरिया मिली। सूचना पर गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक भूपेंद्र सिंह और उपमंडल कृषि अधिकारी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच की। सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया पाई गई प्रारंभिक जांच में खाद भारत सरकार की सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया पाई गई। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद व्यक्ति से परिवहन संबंधी बिल या अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सके। इसके बाद खाद के नमूने लेकर सील किए गए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए। सब्सिडी वाली खाद का गैर-कृषि उपयोग व अवैध बिक्री अपराध कृषि विभाग के अनुसार कृषि योग्य सब्सिडी वाली खाद का गैर-कृषि उपयोग, अवैध बिक्री या डायवर्जन कानूनन अपराध है। इसी आधार पर पुलिस ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO)-1985 की धारा 4, 5, 25 व 28, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3 व 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी वाली यूरिया कहां से लाई गई थी और इसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। प्रयोगशाला रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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