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जींद में व्यक्ति को कार से कुचलने का प्रयास:बाथरूम तोड़ने पर शुरू हुआ विवाद; जान बची तो गली में रॉड से मारी चोटें




जींद जिले में एक व्यक्ति को कार से कुचलने का प्रयास किया गया। आपसी विवाद में पहले उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसको गली में गिराया गया, फिर उस पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पमाल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके शरीर पर चोटों के 6 गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने गांव के ही एक परिवार के सदस्यों सहित 5 नामजद और 6 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। जींद जिले के सिंधवी खेड़ा के रहने वाले राजकुमार (53) ने पुलिस को बताया कि विवाद की जड़ उनके पुराने घर के बाथरूम को तोड़ना था। राजकुमार ने बयान में कहा कि बीती दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह अपनी स्प्लेंडर बाइक से पुराने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में घात लगाए बैठे सुधीर, दीपक, मूर्ति, प्रदीप और आशीष मलिक ने अपनी बलेनो कार से मेरी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। पहले तुझे फिर बेटे को मारेंगे टक्कर लगते ही वह सड़क पर जा गिरा। आरोपियों ने दोबारा उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह फुर्ती से साइड हो गया। इसके बाद सभी आरोपी हाथों में लोहे की रॉड लेकर नीचे उतरे और मुझे जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे कि पहले तुझे मारेंगे और फिर तेरे बेटे को भी खत्म कर देंगे। राजकुमार के अनुसार, शोर सुनकर जब राहगीर इकट्ठा होने लगे, तो हमलावर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सुबह की कहासुनी के बाद हत्या की साजिश शिकायत के मुताबिक, खूनी हमले से ठीक तीन घंटे पहले सुबह 9:30 बजे भी दोनों पक्षों में टकराव हुआ था। आरोपियों ने राजकुमार के पुराने घर का बाथरूम अवैध रूप से तोड़ दिया था, जिसका विरोध करने पर आरोपी महिला (मूर्ति) ने उसे छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। उस वक्त ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर दिया था, लेकिन आरोपियों ने रंजिश पाल ली और दोपहर में जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने दर्ज किया केस सदर थाना जींद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट (MLR) और राजकुमार के बयान के आधार पर कड़ा संज्ञान लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि अस्पताल से आए रुक्के के आधार पर कार्रवाई की गई है। राजकुमार की मेडिकल रिपोर्ट में 6 गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। हमने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 190, 191(3) और 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियारों की बरामदगी के लिए दबिश दी जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द ही सभी नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।



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