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सिरसा में सरप्लस भूमि पर कब्जा कार्रवाई:सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन खाली कराई, नरमा-ग्वार और बाजरा की फसल हटाई




सिरसा जिले में नाथुसरी चोपटा के माखोसरानी रोड पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरप्लस घोषित जमीन पर कब्जा कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में 11 एकड़ 4 कनाल भूमि पर यह कार्रवाई हुई। इस दौरान नरमा, ग्वार और बाजरा की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा लिया गया। मंगलवार को देर शाम तक चली इस कार्रवाई का नेतृत्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अशोक कुमार, हलका कानूनगो राजपाल, पटवारी दलबीर बिसू और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया। अब तक कुल 11 एकड़ 4 कनाल भूमि में से 7 एकड़ पर कब्जा लिया जा चुका था। 11 एकड़ 4 कनाल भूमि को सरप्लस घोषित किया जानकारी के अनुसार, नाथूसरी कलां में 11 एकड़ 4 कनाल भूमि नारायणा राम कासनियां और हरलाल कासनियां की थी। जिसे सरप्लस घोषित किया गया था। यह भूमि मंगतूराम और अन्य लोगों के नाम हो गई थी, लेकिन कब्जा नारायणा राम और हरलाल कासनियां परिवार के पास ही था, जबकि नाम और गिरदावरी अन्य के नाम चल रही थी। ट्रैक्टरों से फसल को हटाया मंगतूराम और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर 28 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने प्रशासन को 15 मई 2026 तक इस भूमि पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था। इस भूमि पर 5 एकड़ में नरमा, एक एकड़ में ग्वार और साढ़े 5 एकड़ में बाजरा की फसल थी। कब्जा लेने के लिए 4 ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया। किसान ने कार्रवाई पर जताई नाराजगी किसान रविंद्र कासनियां ने इस कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों ने न तो कोई कागज दिखाए और न ही पैमाइश की गई। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। कासनियां परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस कब्जा कार्रवाई पर नाराजगी जताई।



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