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गुरुग्राम जिले के मानेसर में नगर निगम ने अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने करीब आधा एकड़ निजी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई 50 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 261 के तहत की गई। निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति किए गए किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिना अनुमति बनीं 50 झुग्गियां हटाई यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ शशिकांत के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एसडीओ विकास शर्मा, जेई देवेंद्र कुमार, मंदीप और टेक्निकल सुपरवाइजर धीरज कुमार सहित नगर निगम की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि नगर निगम का उद्देश्य आमजन को परेशानी देना नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी भूमि पर भी बिना अनुमति किसी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में निगम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई करेगा। ‘बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई’ आयुक्त ने यह भी कहा कि निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रवर्तन शाखा को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नियमों के विरुद्ध निर्माण या कब्जे की सूचना मिले, वहां तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आयुक्त प्रदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले निगम और संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृति जरूर प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और निगम क्षेत्र में जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।
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