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हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 15 हजार क्लर्कों को राहत देने वाला आदेश जारी किया है। स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि अतिरिक्त इंक्रीमेंट कर्मचारियों की बेसिक पे का स्थायी हिस्सा होंगे और भविष्य के लगभग सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ बढ़ी हुई बेसिक पे के आधार पर मिलेंगे। हरियाणा क्लेरिकल वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त विभाग से मांग रखी थी कि अपने आदेश का स्पष्ट करते हुए नए आदेश जारी किए जाए। जिस पर आज वित्त विभाग ने 22 जुलाई 2026 को नया क्लेरिफिकेशन जारी किया है। सरकार के इस स्पष्टीकरण से क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट और संबंधित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एसीपी, पदोन्नति, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर चल रही अधिकांश शंकाएं समाप्त हो गई हैं। अब जानिए आपके 8 बिंदु पर वित्त विभाग स्पष्टीकरण…
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हरियाणा के 15 हजार क्लर्कों को राहत:बेसिक-पे में होगा 3 इंक्रीमेट का विलय; सरकार ने जारी किया नया आदेश







