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फतेहाबाद में इकलौते बेटे के हत्यारे बाप को उम्रकैद:शराब पीकर बेटे के सिर पर मारे थे डंडे; सेशन कोर्ट का फैसला




फतेहाबाद जिले के गांव भूथन कलां में करीब डेढ़ साल पहले शराब के नशे में अपने ही इकलौते 17 वर्षीय बेटे की हत्या करने वाले पिता को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी सरजीत सिंह पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामला 22 दिसंबर 2024 का है। थाना सदर फतेहाबाद में मृतक किशोर परमजीत सिंह की मां रोशनी देवी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार सरजीत सिंह शराब के नशे में घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसका अपने इकलौते बेटे से विवाद हो गया। गुस्से में उसने लकड़ी के डंडे से बेटे के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन घायल किशोर को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने हत्या समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। सहायक जिला अटॉर्नी ने की पैरवी जिला अटॉर्नी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अटॉर्नी अरुण बंसल ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, मेडिकल साक्ष्य और अन्य सबूत अदालत के समक्ष रखे गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सरजीत सिंह को अपने ही किशोर बेटे की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।



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