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Haryana Pension DOB Verification Eased for Elders Via Family ID


हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी में जन्मतिथि (DOB) के वेरिफिकेशन का नियम आसान करने की तैयारी में है। जिन बुजुर्गों के पास उम्र साबित करने के लिए तय 5 दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए सरकार नया विकल्प लाने पर विचार कर रही है।

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ऐसे मामलों में परिवार पहचान पत्र में दर्ज बड़े बेटे या बेटी के दस्तावेज के आधार पर भी उम्र की पुष्टि की जा सकेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक वेरिफिकेश की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी पात्र बुजुर्ग की पेंशन बंद नहीं होगी।

सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन को लेकर परेशानी

राज्य में सबसे ज्यादा समस्याएं बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इसका लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है। हाल ही में सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को मैसेज भेजकर 30 दिन के भीतर अपनी जन्मतिथि वेरिफाई कराने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार ने पांच दस्तावेजों का विकल्प दिया है। हालांकि जिन लोगों के पास उम्र साबित करने के लिए इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बड़ी संतान की उम्र देखी जाएगी

PPP के कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला के मुताबिक, इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार नया विकल्प लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत फैमिली आईडी में दर्ज पेंशन लाभार्थी के बड़े बेटे या बेटी की उम्र के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि बड़ी संतान की उम्र 42 वर्ष या उससे अधिक है या नहीं। यदि ऐसा है, तो संबंधित व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक मानते हुए उसे पेंशन के लिए पात्र माना जा सकेगा।

खोला का दावा- किसी की पेंशन नहीं कटेगी

डॉ. सतीश खोला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार किसी भी पात्र नागरिक की पेंशन नहीं काटी जाएगी। भविष्य में लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे, इसके लिए फैमिली ID में जन्मतिथि का सत्यापन जरूरी है। विभाग वैकल्पिक दस्तावेजों पर भी विचार कर रहा है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को असुविधा न हो।

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