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35 साल पुराने अपहरण केस में CBI कोर्ट का फैसला:पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल को 5 साल की कैद, 15 साल से था फरार




पंजाब की मोहाली स्थित CBI की विशेष अदालत में शनिवार पंजाब पुलिस के भगोड़े हेड कॉन्स्टेबल कश्मीर सिंह को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 1991 का है, जब पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक व्यक्ति का अपहरण किया था और बाद में वह लापता हो गया। 2010 में ट्रायल के दौरान भगोड़ा सीबीआई कोर्ट मोहाली ने इस मामले में बाकी आरोपियों को साल 2023 में ही सजा सुना दी थी। लेकिन आरोपी कश्मीर सिंह ट्रायल के दौरान ही चकमा देकर फरार हो गया था। कोर्ट ने 21 जुलाई 2010 को उसे ‘भगोड़ा’ (Proclaimed Offender) घोषित किया था। करीब 15 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकने के बाद सीबीआई ने आखिरकार उसे 12 नवंबर 2025 को दबोच लिया। इसके बाद 2 मार्च 2026 को उस पर नए सिरे से आरोप तय किए गए और आज अदालत ने उसे उसके किए की सजा भुगतने जेल भेज दिया। अब सारे मामले को इन पॉइंट्स से समझिए 1. 7 अगस्त 1991 – पंजाब पुलिस के तत्कालीन एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह और कांस्टेबल रावेल सिंह ने मिलकर बलजीत सिंह नाम के व्यक्ति को जबरन उठा लिया था। 2. 10 दिन तक रखा कैद – बलजीत को तरनतारन के चबाल पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से बंद रखा गया। परिवार वाले हर दूसरे दिन उससे मिलने थाने जाते थे। 3. अचानक मुकर गई पुलिस – 10 दिनों के बाद पुलिस अधिकारियों ने बलजीत सिंह को हिरासत में रखने की बात से साफ इनकार कर दिया और वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज तक उसका सुराग नहीं मिला। हाईकोर्ट के आदेश पर 2006 में सीबीआई ने संभाला था केस पीड़ित बलजीत सिंह की पत्नी ने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद 27 जनवरी 2006 को दिए आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने 20 मार्च 2006 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की। गहन जांच के बाद सीबीआई ने 26 अप्रैल 2007 को सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बाकी 3 पुलिसकर्मियों को 2023 में ही मिल चुकी है सजा सीबीआई कोर्ट मोहाली ने इस मामले में मुख्य सह-आरोपियों—पूर्व एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह और कांस्टेबल रावेल सिंह को 29 मार्च 2023 को ही दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी थी। शनिवार को कोर्ट ने भगोड़े कश्मीर सिंह को भी उसी तर्ज पर बराबर की सजा देकर मामले का पूरी तरह निपटारा कर दिया।



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